बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने भ्रामक विज्ञापन की याचिका को लेकर कोटा कंज्यूमर कोर्ट में जवाब पेश किया है। सलमान खान की ओर से पेश जवाब में कहा गया कि यह शिकायत कपट पूर्ण, आधारहीन, कानून के खिलाफ और विधि प्रक्रिया का दुरुपयोग है। यह खारिज करने योग्य है। सलमान के वकील पराग ने जवाब पेश किया। दरअसल, राजश्री पान मसाला कंपनी ने केसर युक्त इलायची और केसर युक्त पान मसाला के नाम पर भ्रामक विज्ञापन की याचिका को लेकर ये जवाब दिया। सलमान खान की ओर से पेश जवाब में लिखा- मैं दशकों से फिल्म बिजनेस में काम कर रहा हूं। एक्टिंग के अलावा अपनी आजीविका के लिए ब्रांड एंबेसडर के रूप में ब्रांडों/ उत्पादों का समर्थन भी करता हूं। यह शिकायत जिस धारा (धारा 89 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019) के अंतर्गत की गई है। उस धारा के अंतर्गत कार्रवाई का अधिकार केवल केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) को है। न कि उपभोक्ता आयोग को। यह शिकायत खारिज किए जाने योग्य है। विज्ञापन इलायची का न की पान मसाला का
शिकायत में जिस उत्पाद को केसर युक्त पान मसाला बताया गया है। वह पूरी तरह गलत है। विज्ञापन सिल्वर कोटेड इलायची का है। न की पान मसाला का। इस प्रकार शिकायत गलत सबूतों पर आधारित है। इधर, परिवादी के एडवोकेट इंद्रमोहन सिंह हनी ने जवाब पर आपत्ति दर्ज करवाई है। परिवादी पक्ष के एडवोकेट रिपुदमन सिंह और एडवोकेट इंद्रमोहन सिंह हनी ने कोर्ट में एक एप्लिकेशन दी। मांग की गई है कि सलमान खान की ओर से प्रस्तुत जवाब और वकालतनामा पर किए गए हस्ताक्षर की जांच करवाई जाए। अगली तारीख पर अभिनेता सलमान खान को स्वयं अदालत में उपस्थित होने के निर्देश जारी किए जाएं। कोर्ट ने परिवादी पक्ष की इस आपत्ति और आवेदन को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर के लिए निर्धारित की है। उस दिन हस्ताक्षर संबंधी आपत्ति पर आगे सुनवाई होगी। …………….. ये भी पढ़ें… पान मसाला कंपनी बोलीं- बोलो जुबां केसरी सिर्फ टैगलाइन:इसमें केसर होने का दावा नहीं; हम इलायची बेच रहे; याचिकाकर्ता का उद्देश्य केवल परेशान करना भ्रामक विज्ञापन और पान मसाले में केसर होने के दावे पर विमल पान मसाला कंपनी ने कोर्ट में अपना जवाब पेश किया है। इसमें बताया है कि शिकायतकर्ता ने परेशान करने के उद्देश्य से यह याचिका लगाई है। केसर की शुद्धता और मात्रा के बारे में कोई विज्ञापन नहीं किया जा रहा है। वो केवल केसर युक्त इलायची बेचते हैं। (पूरी खबर पढ़ें) सलमान खान, पान मसाला कंपनी कोटा कंज्यूमर कोर्ट में तलब:आरोप- भ्रामक विज्ञापन, केसर 4 लाख रुपए किलो; 5 रुपए में कैसे दे सकते बॉलीवुड स्टार सलमान खान व राजश्री पान मसाला कंपनी को कोटा कंज्यूमर कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोटा के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता इंद्रमोहन सिंह हनी ने कोटा जिला उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय में परिवाद पेश किया है। इसमें पान मसाला के विज्ञापन पर रोक लगाने की मांग की है। (पूरी खबर पढ़ें)
सलमान का कोर्ट में जवाब-पान मसाला नहीं,इलायची का विज्ञापन किया:गलत सबूतों पर की गई शिकायत, वकील बोले- साइन एक्टर के नहीं

