31 मार्च को वित्त वर्ष 2024-25 के खत्म होने के साथ कुछ डेडलाइन्स भी खत्म हो रही है। ईपीएफओ कंप्लायंस से लेकर टैक्स-सेविंग स्कीम्स में निवेश के लिए कुछ ही दिनों का समय बचा है। यहां हम 3 जरूरी फाइनेंशियल डेडलाइन्स के बारे में बता रहे हैं: 1. ईपीएफओ के UAN एक्टिवेशन और आधार-बैंक लिंकिंग की तारीख बीते दिनों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) एक्टिवेशन और बैंक में आधार सीडिंग की तारीख 15 मार्च, 2025 तक बढ़ा दी थी। ईपीएफओ ने विभिन्न योजनाओं का फायदा लेने के लिए इसे जल्द से जल्द एक्टिवेट करवाने के लिए कहा था। 2. अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च जो टैक्सपेयर्स अपने पिछले दो साल के इनकम टैक्स रिटर्न को अपडेट करना चाहते हैं, वे 31 मार्च से पहले अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। ‘अपडेटेड रिटर्न’ फाइल करने के लिए आपको ITR-U नाम का फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म में आपको यह बताना होगा कि आपने अपडेटेड रिटर्न क्यों फाइल किया है, जैसे कि डेडलाइन चूक जाना, आय का गलत चयन, या ओरिजनल रिटर्न में गलत आंकड़े भरना आदि। अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने का प्रावधान फाइनेंस एक्ट 2022 में पेश किया गया था। 3. टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करने की आखिरी तारीख अगर आपने अब तक टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो 31 मार्च तक कर सकते हैं। PPF, टाइम डिपॉजिट और सुकन्या स्कीम सहित पोस्ट ऑफिस की ऐसी 5 स्कीम्स हैं जिनमें निवेश करके आप टैक्स बचा सकते हैं। 4. स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश का मौका भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 6.50% से घटाकर 6.25% कर दिया है। इससे कई बैंकों ने अपनी FD ब्याज दरें कम कर दी हैं। हालांकि, 31 मार्च से पहले दो स्पेशल FD में निवेश कर आप हायर रिटर्न का फायदा ले सकते हैं।
15 मार्च को खत्म हो रही UAN एक्टिवेशन की डेडलाइन:अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 4 जरूरी फाइनेंशियल डेडलाइन्स
